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एपी स्थानीय निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने एसईसी से नामांकन की समय सीमा बढ़ाने को कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (APSEC) को निर्देश दिया कि वह YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) की उस याचिका पर गुरुवार तक फैसला ले, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में नामांकन दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। यह निर्देश उन मामलों के लिए है जहां कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाए।
कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वह राज्य में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची 26 अक्टूबर तक जारी न करे। यह सूची आज ही जारी की जानी थी। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की वेकेशन बेंच ने कहा कि YSRCP ने "प्रथम दृष्टया यह साबित कर दिया है" कि उसके कई उम्मीदवारों को लगभग 100 शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया था।
YSRCP ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें नामांकन की अवधि को एक दिन और बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था। YSRCP का आरोप है कि राज्य में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के कारण उसके उम्मीदवार शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। पार्टी ने उम्मीदवारों के लिए पुलिस सुरक्षा, नामांकन की समय-सीमा बढ़ाने और नामांकन के लिए अतिरिक्त या वैकल्पिक केंद्र बनाने की मांग की है, ताकि उम्मीदवार सुरक्षित रूप से अपने दस्तावेज जमा कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) से कहा है कि वह YSRCP और उसके उम्मीदवारों द्वारा दी गई याचिकाओं, साथ ही वीडियो क्लिप सहित अन्य दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच करे।
कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में समय-सीमा बढ़ाई जाती है, वहां उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए फैसला आने के बाद कम से कम 48 घंटे का समय मिलना चाहिए, और चुनाव अधिसूचना में भी उसी के अनुसार बदलाव किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आयोग को यह भी निर्देश दिया कि वह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया को 25 अक्टूबर, 2026 तक टाल दे।
बेंच ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वे नामांकन केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, CCTV कवरेज और सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि नामांकन दाखिल करने आने वाले उम्मीदवारों को कोई दिक्कत न हो। इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) भी जमा करनी होगी। SEC और राज्य सरकार से कहा गया है कि वे अनुपालन हलफनामा (compliance affidavit) दाखिल करें और कोर्ट को उन कदमों के बारे में रिपोर्ट दें जो उठाए गए हैं। साथ ही, उनसे कहा गया है कि वे याचिकाकर्ता और अन्य संबंधित पक्षों की चिंताओं को दूर करने के लिए जरूरी फैसले लें और उचित आदेश जारी करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पात्र उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का निष्पक्ष और समान अवसर मिले।
बेंच ने AP SEC से 27 अक्टूबर तक अपना अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जो कि सुनवाई की अगली तारीख है।





