आंध्र प्रदेश

AP शराब घोटाला: चेविरेड्डी की संपत्ति जब्त करने को हरी झंडी

Anurag
19 Nov 2025 5:51 PM IST
AP शराब घोटाला: चेविरेड्डी की संपत्ति जब्त करने को हरी झंडी
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Andhra आंध्र: आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले में आरोपी चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति जब्त करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, मोहित रेड्डी और हर्षित रेड्डी के नाम की संपत्तियों की कुर्की को मंज़ूरी दे दी है। साथ ही, केवीएस इंफ़्रा की एमडी चेविरेड्डी लक्ष्मी के नाम की संपत्तियों को जब्त करने के आदेश भी जारी किए हैं।
एसआईटी ने पाया है कि चेविरेड्डी परिवार ने शराब घोटाले से प्राप्त धन से अचल और चल संपत्तियाँ खरीदीं। यह भी पता चला है कि पंजीकरण मूल्य कम दिखाया गया था और बड़ी राशि को खातों में दिखाए बिना ही काले धन में बदल दिया गया था। एसआईटी ने बताया कि ये रिकॉर्ड तिरुपति ज़िले के चंद्रगिरि, रेनिगुंटा, तिरुपति ग्रामीण और थोट्टंबेडु उप-पंजीयक कार्यालयों के साथ-साथ नेल्लोर ज़िले के गुडूर और पोडालाकुर और चित्तूर ज़िले के पुत्तूर में उपलब्ध हैं। एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला है कि केवीएस इंफ्रा द्वारा अरबिंदो फार्मा को 263.28 एकड़ ज़मीन की खरीद-बिक्री में भारी धोखाधड़ी हुई थी।
उस समय, इस बात की पुष्टि हुई थी कि ज़मीन के मूल्यों में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि की गई और बड़ी मात्रा में काले धन को सफेद किया गया। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि केवीएस इंफ्रा ने इस एक ही लेन-देन के ज़रिए 13.3 करोड़ रुपये के काले धन को सफेद किया। इस जाँच रिपोर्ट के आधार पर, एसआईटी ने आंध्र प्रदेश सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मांगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य सरकार ने विजयवाड़ा अदालत में संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी। डीजीपी को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। गृह विभाग के प्रधान सचिव कुमार विश्वजीत ने इस आशय के आदेश जारी किए।
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