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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अमरावती में R5 जोन पर फैसला सुरक्षित रखा

आंध्र प्रदेश में R5 ज़ोन पर उच्च न्यायालय में बहस समाप्त हो गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि शुक्रवार को आदेश दिया जाएगा। जिन 29 गांवों में राजधानी के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उनमें से सरकार ने कुछ विशेष चिन्हित गांवों में आर5 जोन बनाया है।
इसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में विजयवाड़ा और गुंटूर शहरों के गरीबों को गैर-स्थानीय लोगों को हाउस टाइटल देने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। उसी के तहत अमरावती में एक विशेष जोन आर5 स्थापित किया गया है।
सरकार ने तुल्लुरु मंडल में मंदादम, ऐनावोलु, मंगलागिरी मंडल, कृष्णयापलेम, निदामरू और कुरागल्लू गांवों के तहत 900 एकड़ जमीन को गरीबों के घरों के लिए एक विशेष क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है और अक्टूबर 2022 को आर5 जोन नाम से जीओ जारी किया है। सरकार के फैसले के खिलाफ राजधानी के किसानों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
क्रेडिट : thehansindia.com