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आंध्र प्रदेश
AP High Court ने शराब घोटाला मामले में सांसद की गिरफ्तारी-पूर्व ज़मानत पर फैसला सुरक्षित रखा
Triveni
11 July 2025 4:10 PM IST

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Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court ने गुरुवार को सांसद पी.वी. मिथुन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में अग्रिम ज़मानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली।न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव ने फैसला सुनाते हुए याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।याचिकाकर्ता के वकील टी. निरंजन रेड्डी ने तर्क दिया कि हालाँकि जाँच एजेंसी के पास शराब घोटाले में मिथुन रेड्डी की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है, फिर भी उसने उन्हें इस मामले में आरोपी बना दिया है।
वकील ने तर्क दिया कि जाँच एजेंसी इस मामले में दोहरा मापदंड अपना रही है। उन्होंने बताया कि एक आरोपी सत्य प्रसाद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके अलावा, तत्कालीन आंध्र प्रदेश बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक वासुदेव रेड्डी को उनके मूल विभाग में लौटने की अनुमति दी गई है। निरंजन रेड्डी ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को अग्रिम ज़मानत दी जाए, क्योंकि वह तीन बार सांसद रह चुके हैं और मामले में जाँच अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।जाँच एजेंसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि चूँकि मामले की जाँच अभी जारी है, इसलिए याचिकाकर्ता को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लेना ज़रूरी है। उन्होंने अदालत से याचिकाकर्ता को अग्रिम ज़मानत न देने की अपील की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति मल्लिकार्जुन राव ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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