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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि कौशल विकास मामले में लोकेश को अगले महीने की 4 तारीख तक गिरफ्तार न किया जाए. इस आशय का अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसने एपी कौशल विकास और फाइबरनेट मामलों में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश की याचिका पर सुनवाई की थी, ने आदेश जारी किए थे और फैसले को अगले बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया था।
दूसरी ओर, हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इसके अलावा, फाइबरग्रिड मामले में लोकेश की अग्रिम जमानत याचिका भी उसी तारीख के लिए स्थगित कर दी गई है।
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