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एपी उच्च न्यायालय ने पुलिस को बुद्ध वेंकन्ना को नोटिस देने और जांच करने का निर्देश दिया
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत तेलुगु देशम उत्तरांध्र जिले के प्रभारी बुद्ध वेंकन्ना को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह निर्णय वाईएसआरसीपी विधायक पेर्नी नानी की शिकायत के बाद लिया गया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि वेंकन्ना ने गन्नावरम में आयोजित एक बैठक के दौरान विधायक वल्लभनेनी वामसी और कोडाली नानी के खिलाफ अनुचित टिप्पणियां की थीं
इस शिकायत के आधार पर अतकुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले को लेकर बुद्धा वेंकन्ना ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनके वकीलों ने दलील दी कि उनके खिलाफ दर्ज सभी धाराओं में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और बाद में पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत बुद्धा वेंकन्ना को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।