आंध्र प्रदेश

AP एचसी ने मेगा DSC-2025 भर्ती की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी

Tulsi Rao
5 Aug 2026 12:20 PM IST
AP एचसी ने मेगा DSC-2025 भर्ती की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी
x

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को YSR कांग्रेस MLC पी. चंद्र शेखर रेड्डी की उस PIL पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें मेगा DSC-2025 की CBI जांच की मांग की गई थी।

चीफ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस मेदामल्ली बालाजी की दो जजों वाली बेंच ने कहा कि PIL एक ताकतवर हथियार है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ने भर्ती में कथित गड़बड़ियों के बारे में अपनी जानकारी पुलिस को दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के सीनियर वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि उम्मीदवार कोर्ट आने से डरते हैं, क्योंकि सरकार ने चेतावनी दी है कि DSC भर्ती प्रक्रिया के बारे में गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल केस दर्ज किए जाएंगे।

हाई कोर्ट ने बताया कि अब तक DSC भर्ती को लेकर 335 रिट याचिकाएं और तीन PIL दायर की जा चुकी हैं। इनमें से 69 स्पोर्ट्स कोटा के मुद्दे से जुड़ी हैं। कोर्ट ने पूछा कि अगर उम्मीदवारों को परेशानी का डर होता, तो वे कोर्ट कैसे आते।

कोर्ट ने कहा कि स्पोर्ट्स कोटा रिजर्वेशन वैसा ही है जैसा केंद्र सरकार अपनाती है। इसके अलावा, DSC नोटिफिकेशन, उम्मीदवारों के सिलेक्शन और टीचरों की भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद है।

हाई कोर्ट ने पूछा कि जिन लोगों ने नकली सर्टिफिकेट जमा करके नौकरी पाई है, उन्हें रेस्पोंडेंट (प्रतिवादी) के तौर पर क्यों नहीं शामिल किया गया। कोर्ट ने PIL पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया क्योंकि कथित पीड़ित राहत के लिए सामने नहीं आए हैं।

Next Story