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HC ने वोटर लिस्ट को लेकर स्थानीय चुनावों के संचालन पर सवाल उठाए

विजयवाड़ा: मंगलवार को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब वोटर लिस्ट का 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) चल रहा है, तो स्थानीय निकाय चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि लिस्ट में बदलाव से वोटरों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है।
जस्टिस वी सुजाता ने कहा कि जिन वोटरों के नाम SIR के दौरान हटाए गए थे, उन्हें अपील करने का मौका मिलेगा, जिससे फाइनल लिस्ट बदल सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा लिस्ट के आधार पर चुनाव कराने से लोग अपने वोटिंग के अधिकार से वंचित हो सकते हैं और YSRCP की चिंताएं सही हैं।
हाई कोर्ट ने SIR पूरा होने से पहले चुनाव कराने के मकसद पर सवाल उठाया। चूंकि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच पहले से ही स्थानीय निकाय चुनाव के मामलों की सुनवाई कर रही थी, इसलिए जस्टिस सुजाता ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह चीफ जस्टिस की मंज़ूरी के बाद YSRCP की याचिका को बेंच के सामने रखे।
YSRCP के जनरल सेक्रेटरी लेला अप्पीरेड्डी ने मांग की कि चुनाव SIR पूरा होने और फाइनल लिस्ट पब्लिश होने के बाद ही कराए जाएं। सीनियर वकील सुब्रमण्यम श्रीराम ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग से 3 अक्टूबर तक SIR पूरा करने की उम्मीद है। उन्होंने फाइनल लिस्ट या नॉमिनेशन बंद होने तक हुए बदलावों वाली लिस्ट के आधार पर चुनाव कराने की मांग की।





