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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh मंत्रिमंडल ने छोटी इमारतों के निर्माण में कुछ मानदंडों में छूट को मंजूरी दे दी है। नगर निगम प्रशासन मंत्री पी नारायण ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा, "खासकर पांच मंजिला इमारतों और उससे नीचे की इमारतों के लिए कुछ मानदंडों में ढील दी गई है। उन्होंने कहा कि इमारत के 10 फीसदी हिस्से को गिरवी रखकर मानदंडों का पालन करते हुए इमारत का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इमारत में सभी सेटबैक मानदंडों के अनुसार बनाए गए हैं, तो ग्राउंड लेवल से तीन मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों में 1.5 मीटर की बालकनी बनाने की अनुमति है।
एक अन्य फैसले में सरकार ने सभी आवासीय और व्यावसायिक इमारतों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। औद्योगिक इमारतों के मामले में, गैर-लाल श्रेणी में सड़कों की चौड़ाई नौ मीटर और लाल श्रेणी के मामले में 12 मीटर होनी चाहिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इमारत के पीछे की तरफ बनाया जाना चाहिए। (हस्तांतरणीय विकास अधिकार) टीडीआर बांड जारी करने के संबंध में, नारायण ने कहा कि ये उन लोगों को जारी किए जा रहे हैं, जिन्होंने सड़कों के विस्तार के दौरान अपनी जमीन खो दी है। ऐसे बांड का उपयोग इमारत में एक और मंजिल बनाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, मंत्री ने कहा कि इसके लिए अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।
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