आंध्र प्रदेश

एपी विधानसभा ने दूसरे दिन तीन विधेयक पारित किये

Ritisha Jaiswal
23 Sept 2023 4:17 PM IST
एपी विधानसभा ने दूसरे दिन तीन विधेयक पारित किये
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आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना समान थी।
विजयवाड़ा: एपी विधानसभा ने शुक्रवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन सर्वसम्मति से तीन विधेयक पारित किए। एक था 1988 के वैद्य विधान परिषद अधिनियम को निरस्त करना। दूसरे थे विशेष सुरक्षा समूह विधेयक-2023 और आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) विधेयक-2023।
स्वास्थ्य मंत्री विदादाला रजनी ने कहा कि आंध्र प्रदेश वैद्य विधान परिषद (एपीवीवीपी) के आयुक्तालय के लिए कोई वित्तीय स्वायत्तता नहीं थी और यह अपने स्वयं के धन उत्पन्न करने के बजाय पूरी तरह से राज्य सरकार से अनुदान सहायता पर निर्भर था जैसा कि प्रावधानित है। कार्यवाही करना।
एपीवीवीपी में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का खर्च सहायता अनुदान से ही पूरा किया जाता था।
उन्होंने कहा कि सरकार एपीवीवीपी को एक स्वायत्त निकाय से एक सरकारी विभाग (एचओडी) में बदलने का प्रस्ताव करती है क्योंकि माध्यमिक स्वास्थ्य निदेशालय वैद्य विधान परिषद अधिनियम, 1986 (31.03.1989 तक के संशोधनों के साथ 1986 का अधिनियम संख्या 29) को विधिवत निरस्त कर रहा है। उन्होंने कहा, ''कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों और एपीवीवीपी कर्मचारियों, नियमित और अनुबंध दोनों, और
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना समान थी।
गृह मंत्री तनेती वनिता ने कहा कि खुफिया विभाग के नव निर्मित एसएसजी को मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को निकटतम सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा, "एसएसजी संगठन की विश्वसनीयता और वैधता को और बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव है। यह इसके संचालन के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।"
उद्योग और वाणिज्य मंत्री गुडीवाड़ा अमरनाथ ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। सरकार ने आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार संख्या का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया।
तदनुसार, राज्य सरकार ने आधार के लिए एक नया कानून बनाने का निर्णय लिया है।
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