आंध्र प्रदेश

किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को एमसीएमसी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी

Tulsi Rao
1 April 2024 5:26 PM GMT
किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को एमसीएमसी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी
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तिरूपति: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जी लक्ष्मीशा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार मीडिया में प्रदर्शित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्वानुमति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) नियुक्त की गई है।

समिति राजनीतिक विज्ञापनों को मंजूरी देने के अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने वाली पेड न्यूज पर भी नजर रखेगी। इस संबंध में यदि कोई उल्लंघन हुआ तो उसे ध्यान में रखा जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। पंजीकृत राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों या उन दलों के टिकटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने राजनीतिक विज्ञापनों के लिए अनुमोदन के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में तीन दिन पहले आवेदन करना चाहिए।

गैर-पंजीकृत राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को एक सप्ताह पहले आवेदन करना होगा। एमसीएमसी आवेदनों पर गौर करेगी और इस बात पर विचार करने के बाद मंजूरी जारी करेगी कि विज्ञापन आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के अनुरूप हैं या नहीं। कलेक्टर ने कहा कि यदि सामग्री एमसीसी के अनुरूप है तो आवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर मंजूरी जारी कर दी जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले एमसीएमसी की मंजूरी के बाद ही अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाये. सभी टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, डिजिटल डिस्प्ले और एसएमएस, विभिन्न मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से वॉयस मैसेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दायरे में आएंगे। फेसबुक, ट्विटर (एक्स), इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल वेबसाइट आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में आएंगे। इन प्लेटफार्मों पर किसी भी चुनाव संबंधी सामग्री को मंजूरी मिलनी चाहिए।

उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ सामग्री, विज्ञापन देने का उद्देश्य, उस पर होने वाला खर्च आदि की जानकारी तिरूपति के कलक्ट्रेट स्थित एमसीएमसी नियंत्रण कक्ष में जमा करनी होगी। विज्ञापनों पर अनुमोदन आदेश संख्या भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि इस संबंध में किसी भी विचलन को एमसीसी उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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