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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश सीआईडी के पूर्व प्रमुख संजय को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम ज़मानत खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए निर्देश जारी किए। कोर्ट ने संजय को तीन हफ़्तों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जाँच एजेंसी संजय की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी निचली अदालत में भी ज़मानत के लिए अपील कर सकता है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने अग्निशमन विभाग में भ्रष्टाचार के सिलसिले में संजय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय को ज़मानत देने वाले 49 पन्नों के फैसले पर निराशा जताई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि अग्रिम ज़मानत के दौरान ही सुनवाई पूरी हो गई है।फैसले में उल्लेख किया गया है कि हर सत्र में 350 लोग शामिल हुए और सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि यह कैसे संभव है कि सभी लोग सत्रों में शामिल हुए, जबकि कम से कम एक या दो लोग सत्रों में शामिल नहीं हुए।
2 करोड़ रुपये की धनराशि का दुरुपयोग
ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए, अग्निशमन विभाग ने अग्नि-एनओसी वेबसाइट, एक मोबाइल ऐप विकसित करने और 150 टैब की आपूर्ति का ठेका सौत्रिका टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रा को दिया था। संजय के कार्यकाल में, विभाग ने बिना कोई काम किए 59.93 लाख रुपये का बिल चुका दिया। सीआईडी की ओर से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम पर दलितों और गिरिजनों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने का ठेका कृतव्याप टेक्नोलॉजीज को दिया गया और संस्था को 1.19 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि ये शिविर स्वयं सीआईडी अधिकारियों द्वारा आयोजित किए गए थे।कृतव्याप को भुगतान तब भी किया गया जब उसने कोई शिविर आयोजित नहीं किया था। सतर्कता और प्रवर्तन शाखा ने दो अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत कीं, जिनमें कहा गया कि उपरोक्त गतिविधियों के कारण कोषागार शाखा में 2 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान दर्ज किया गया। एसीबी ने इन आरोपों के आधार पर मामला दर्ज किया।
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