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Andhra: वामसी को धमकी के तहत भूमि बिक्री मामले में रिमांड पर लिया गया

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : गन्नावरम अतिरिक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को वाईएसआरसीपी के पूर्व विधायक वल्लभनेनी वामसी को धमकी देकर जमीन बेचने के आरोप में उंगुटूर मंडल के अटकुर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में रिमांड पर लेने का आदेश दिया। गन्नावरम टीडीपी कार्यालय पर हमला और सत्यवर्धन अपहरण मामलों में गिरफ्तार वामसी विजयवाड़ा जिला जेल में रिमांड कैदी है। वामसी की यह तीसरी रिमांड है। मालूम हो कि अटकुर पुलिस ने तेलाप्रोलू के एस. श्रीधर रेड्डी की शिकायत पर मामला दर्ज किया था कि वामसी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर उसे धमकी देकर करीब 8.91 एकड़ जमीन बेची है।
कोर्ट ने मामले में ए2 वामसी के खिलाफ उनके द्वारा प्रस्तुत पीटी वारंट को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही पुलिस उसे शाम को विजयवाड़ा जिला जेल से गन्नावरम लेकर आई और कोर्ट में मजिस्ट्रेट सिरीशा के सामने पेश किया मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले वामसी से पूछा। वामसी ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता और उसने कोर्ट में पेश होने के बाद मामले के दस्तावेज पुलिस को दे दिए। पृष्ठभूमि बताने के बाद मजिस्ट्रेट ने वामसी से पूछा कि क्या उसे कोई और समस्या है। उसने कहा कि उसे पीठ की समस्या है और विजयवाड़ा जेल में उसे लोहे का बिस्तर दिया गया था, लेकिन गद्दा नहीं। कम से कम फाइबर की कुर्सी तो नहीं थी। मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी सुविधाएं मुहैया कराएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि वह अतिरिक्त सुविधाओं के लिए निजी वकीलों के साथ याचिका दायर करें। वामसी, अपनी पत्नी पंकजश्री और निजी वकीलों के साथ गन्नावरम कोर्ट परिसर में उससे मिले।





