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आंध्र प्रदेश
Andhra : लड़के की मौत के मामले में दो गिरफ्तार, अवैध हथियार जब्त
Mohammed Raziq
11 March 2026 12:18 PM IST

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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: अनकापल्ली पुलिस ने 12 साल के बच्चे की मौत के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बच्चे की मौत अनकापल्ली जिले के येलामंचिली मंडल के एटिकोप्पाका के बाहरी इलाके में गलती से देसी बंदूक चलने से हुई थी।गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान एटिकोप्पाका के रहने वाले कासिमकोटा सुरीबाबू और कासिमकोटा के रहने वाले मुत्याला अप्पाला रमना के तौर पर हुई है।येलामंचिली इंस्पेक्टर एस. धनुंजय राव ने कहा कि लड़का, सुरीबाबू के बेटे समेत अपने आठ दोस्तों के साथ, रविवार को एटिकोप्पाका गांव के बाहरी इलाके में पोलावरम नहर के पास सुरीबाबू के फूस के घर में खेलने और तैरने गया था। जब बच्चे खेल रहे थे, तो सुरीबाबू के बेटे ने कथित तौर पर अपने दोस्तों को बताया कि उसके पिता झोपड़ी में दो बंदूकें रखते हैं और उन्हें दिखाने के लिए उनमें से एक निकाल ली। बंदूक कैसे काम करती है, यह समझाते समय, लोडेड बंदूक गलती से चल गई, जिससे कौशिक की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना से डरकर बच्चे मौके से भाग गए। कानूनी नतीजों के डर से, सुरीबाबू ने कथित तौर पर कौशिक की बॉडी को मौके से हटाकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया। बाद में उसने सबूत मिटाने की कोशिश में झोपड़ी के पास खून के धब्बे साफ किए और अपने बेटे के साथ दो बिना लाइसेंस वाली बंदूकें लेकर इलाके से भाग गया। बाद में दोनों को एटिकोप्पाका से करीब 15 km दूर मल्लावरम में ढूंढा गया। पुलिस ने सुरीबाबू को गैर-कानूनी हथियार रखने के आरोप में और मुत्याला अप्पाला रमना को उसे गनपाउडर सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया। ऑपरेशन के दौरान दो देसी बंदूकें और गोलियां जब्त की गईं।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), आर्म्स एक्ट, 1959, और एक्सप्लोसिव्स एक्ट, 1884 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
₹25 लाख की चोरी के मामले में दो लोगों को दो साल की सज़ाधोने में ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ₹25 लाख की चोरी के मामले में दो लोगों को दो साल की सज़ा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, चोरी 25 अक्टूबर, 2025 को हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक बस में हुई थी। सिकंदराबाद के रहने वाले प्रवीण आर. रावल (52) की शिकायत के आधार पर कृष्णागिरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान, सर्कल इंस्पेक्टर बी. मधुसूदन राव की देखरेख में पुलिस ने 27 अक्टूबर, 2025 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले मोहम्मद शहीद (35) और सुहेब (20) को कुरनूल जिले के कल्लूर मंडल के दिन्नेदेवरपाडु गांव के पास से गिरफ्तार किया।
केस की सुनवाई के बाद, धोने कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें दो साल जेल की सज़ा सुनाई। कुरनूल जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट विक्रांत पाटिल ने सरकारी वकील भास्कर राव और पुलिस अधिकारियों की सज़ा दिलाने के लिए तारीफ़ की।
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