आंध्र प्रदेश

Andhra: राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें

Tulsi Rao
3 July 2025 3:54 PM IST
Andhra: राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें
x

नेल्लोर: नगर निगम आयुक्त वाईओ नंदन ने लोगों को सलाह दी है कि वे लोग जो गृहकर का भुगतान न करने के कारण आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं तथा नियमों का उल्लंघन कर अवैध निर्माण कर रहे हैं, वे 5 जुलाई को नेल्लोर के जिला न्यायालय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं। बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए आयुक्त ने बताया कि लंबे समय से कर का भुगतान न करने वाले 265 मकान मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निपटारा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार एक से तीन साल की सजा होगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन ने जिला न्यायालय परिसर में अलग काउंटर स्थापित किया है, जहां मकान मालिक जुर्माने के साथ कर का भुगतान कर सकते हैं तथा चूककर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले मौके पर ही वापस लिए जाएंगे। उन्होंने चूककर्ताओं से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया।

Next Story