आंध्र प्रदेश

Andhra: गाडे साईं कृष्णा की हिरासत में हुई मौत की जांच पर सुप्रीम कोर्ट सीधे निगरानी करेगा

Tulsi Rao
24 Sept 2026 7:46 AM IST
Andhra: गाडे साईं कृष्णा की हिरासत में हुई मौत की जांच पर सुप्रीम कोर्ट सीधे निगरानी करेगा
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विजयवाड़ा: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आंध्र प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह सभी रिकॉर्ड और केस की जानकारी एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में जमा करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह गाडे साईं कृष्णा की कस्टडी में हुई मौत की जांच की सीधे निगरानी करेगा।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता की तीन जजों की बेंच ने इस मामले के हालात पर चिंता जताई। इनमें ये बातें शामिल थीं: साईं कृष्णा को मजिस्ट्रेट के सामने क्यों पेश नहीं किया गया, FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई, और कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन में CCTV फुटेज को कथित तौर पर क्यों मिटाया गया।

बेंच नई दिल्ली में YSRC सांसद मुड्डिला गुरुमूर्ति की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में साईं कृष्णा को कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखने, कस्टडी में उनकी मौत और सबूत मिटाने के आरोपों में सीनियर पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई थी।

सांसद ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी गई थी, जिसके तहत AP DGP हरीश कुमार गुप्ता, NTR ज़िला पुलिस कमिश्नर S.V. राजशेखर बाबू और ASP K. मानसा के खिलाफ जांच शुरू करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक वह याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं कर लेती, तब तक AP हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़ी सभी कार्यवाही पर रोक रहेगी।

याचिकाकर्ता के वकील ने साईं कृष्णा के लापता होने से जुड़े हालात की जानकारी दी। बेंच ने गौर किया कि हिरासत में लिए गए युवक को कभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। बेंच ने AP सरकार के सीनियर वकील से सवाल किया कि 28 मई को DGP को उसके लापता होने की औपचारिक शिकायत मिलने के बावजूद तुरंत FIR क्यों दर्ज नहीं की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस कस्टडी के दौरान किसी व्यक्ति का लापता होना गैर-कानूनी है और वह खुद इस जांच की निगरानी करेगा।

कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 30 सितंबर तक सभी प्रतिवादियों को याचिका की कॉपी सौंप दे। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की।

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