आंध्र प्रदेश

Andhra: मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कल शुरू होगा

Tulsi Rao
14 Jun 2026 4:36 PM IST
Andhra: मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कल शुरू होगा
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विशाखापत्तनम: कलेक्टर और ज़िला चुनाव अधिकारी एम. अभिषेक किशोर ने बताया कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) 15 जून से शुरू होगा। चुनाव आयोग की पारदर्शी और सही वोटर लिस्ट बनाने की पहल के तहत, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) 14 जुलाई तक घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे।

शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर ने बताया कि BLO उन वोटरों को जानकारी इकट्ठा करने वाले फ़ॉर्म देंगे जिनके नाम 25 मई, 2025 तक वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। अधिकारी फ़ॉर्म भरने का तरीका समझाएंगे और वोटरों से भरे हुए दस्तावेज़ लेंगे।

दस्तावेज़ लेने के बाद, BLO एक कॉपी अपने पास रखेंगे और दूसरी कॉपी पावती रसीद के तौर पर वोटर को लौटा देंगे।

उन्होंने बताया कि अगर BLO के दौरे के समय कोई घर बंद मिलता है, तो जानकारी इकट्ठा करने वाला फ़ॉर्म वहीं छोड़ दिया जाएगा। भरे हुए फ़ॉर्म लेने के लिए BLO उस घर पर तीन बार तक जा सकते हैं। वोटरों के पास ऑनलाइन फ़ॉर्म डाउनलोड करने, उसे भरने, ऑनलाइन अपलोड करने और जमा करने का विकल्प भी है।

कलेक्टर ने कहा कि BLO द्वारा इकट्ठा किए गए फ़ॉर्म ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को भेजे जाएंगे। इस प्रक्रिया के महत्व पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि वोटरों को ठीक से भरे हुए और साइन किए हुए फ़ॉर्म BLO को ज़रूर जमा करने चाहिए। तय समय सीमा के भीतर ऐसा न करने पर, 21 जुलाई को प्रकाशित होने वाली ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट से उनके नाम छूट सकते हैं।

सुधार प्रक्रिया के तहत, 14 जुलाई को पोलिंग स्टेशनों को तर्कसंगत बनाने (rationalisation) का काम किया जाएगा और उसके बाद 21 जुलाई को ड्राफ़्ट प्रकाशित किया जाएगा।

ERO उन वोटरों को नोटिस जारी करेंगे जिनकी जानकारी या तो 2002 की वोटर लिस्ट से जुड़ी नहीं है या जिसमें कोई गड़बड़ी है। संबंधित वोटरों से ज़रूरी जानकारी और सहायक दस्तावेज़ मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 21 जुलाई से 20 अगस्त तक रहेगी। जो वोटर 14 जुलाई तक अपने भरे हुए फ़ॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, उन्हें दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान फ़ॉर्म 6 के ज़रिए नाम दर्ज कराने का एक और मौका मिलेगा। सभी दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी और उनका निपटारा 21 जुलाई से 18 सितंबर के बीच किया जाएगा, जिसके बाद 22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

अभिषिक्त किशोर ने बूथ लेवल एजेंटों (BLAs) को विशेष गहन संशोधन कार्यक्रम में सहयोग करने की सलाह दी। चुनावी पंजीकरण अधिकारियों और सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (AEROs) के साथ अलग-अलग समीक्षा बैठकें भी की गईं और इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश जारी किए गए।

मतदाता सहायता के लिए चुनाव आयोग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं या चुनावी पंजीकरण कार्यालयों और कलेक्ट्रेट में स्थापित हेल्पडेस्क पर जा सकते हैं।

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