आंध्र प्रदेश

Andhra: शराब घोटाला मामले में एसआईटी ने राज केसी रेड्डी को हिरासत में लिया

Tulsi Rao
22 April 2025 9:44 AM IST
Andhra: शराब घोटाला मामले में एसआईटी ने राज केसी रेड्डी को हिरासत में लिया
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विजयवाड़ा: विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सोमवार शाम राज केसी रेड्डी (राजशेखर रेड्डी केसी) को हिरासत में ले लिया। वह आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपी था। उसे दुबई से गोवा आने के बाद इंडिगो की फ्लाइट से शमशाबाद एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी अधिकारियों ने उसे एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर हिरासत में लिया, क्योंकि उसे संदेह था कि वह देश से भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि केसी रेड्डी ने कथित तौर पर पुलिस से कहा था कि वह मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होगा, लेकिन एसआईटी ने उसके अनुपालन पर संदेह जताते हुए उसे तुरंत हिरासत में लेने का फैसला किया। उसे आगे की जांच के लिए विजयवाड़ा ले जाया जा रहा है।

इससे पहले दिन में केसी रेड्डी ने एक ऑडियो संदेश जारी कर मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच एसआईटी के सामने पेश होने की अपनी मंशा जाहिर की थी। उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए भी अर्जी दी थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। हालांकि, कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा नहीं दी और मामले को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। सूत्रों ने खुलासा किया कि केसी रेड्डी ने कथित तौर पर गोवा में गिरफ्तारी के डर से फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर राजशेखर रेड्डी के नाम से भागने की कोशिश की थी। कथित तौर पर हैदराबाद की उनकी यात्रा विदेश भागने की योजना का हिस्सा थी, जिसे एसआईटी की समय पर कार्रवाई ने विफल कर दिया।

केसी रेड्डी ने पहले एसआईटी पूछताछ के दौरान पूर्व सांसद विजयसाई रेड्डी द्वारा दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसमें उन्होंने एक ऑडियो संदेश में कहा था कि वह सार्वजनिक टिप्पणी से परहेज करेंगे क्योंकि उनकी जमानत याचिका लंबित है।

एसआईटी से चार बार नोटिस मिलने के बावजूद राज केसी रेड्डी अब तक जांचकर्ताओं के सामने पेश नहीं हुए हैं।

पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान एपी शराब घोटाले में मुख्य आरोपी राज केसी रेड्डी ने कथित तौर पर काले धन को लूटने के लिए फिल्म निर्माण का इस्तेमाल किया

स्पाई फिल्म निर्माण और अन्य परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी

उन्होंने ईडी एंटरटेनमेंट्स की शुरुआत की और निखिल सिद्धार्थ अभिनीत अखिल भारतीय फिल्म स्पाई का निर्माण किया, जिसे 29 जून, 2023 को पांच भाषाओं में रिलीज किया गया।

केसी रेड्डी को कहानीकार के रूप में भी श्रेय दिया गया। व्यापक रिलीज के बावजूद, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। चुनाव के बाद जांच तेज होने पर वह भूमिगत हो गए। एसआईटी अब स्पाई में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है, जिसमें बेहिसाब नकदी प्रवाह, बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए बजट और अन्य फिल्म परियोजनाओं से जुड़ी संभावित लॉन्ड्रिंग शामिल है।

हाई कोर्ट ने केसी रेड्डी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की

इस बीच, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को राज केसी रेड्डी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई 5 मई तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को विस्तृत मामला पेश करने का निर्देश दिया और सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी।

केसी रेड्डी ने कथित शराब घोटाले में 23 सितंबर, 2024 को सीआईडी ​​द्वारा दर्ज किए गए मामले के बाद याचिका दायर की। उनके वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने ऑनलाइन पेश होकर अंतरिम अग्रिम जमानत के लिए एक अतिरिक्त याचिका प्रस्तुत की और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

हालांकि, मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि मुख्य याचिका पहले ही स्थगित हो चुकी है और उन्होंने वकील को मंगलवार की अदालती सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत याचिका उठाने का निर्देश दिया।

इसी से जुड़े एक मामले में, केसी रेड्डी के माता-पिता, केसी रेड्डी उपेंद्र रेड्डी और सुभाषिनी ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर विशेष जांच दल (एसआईटी) को निर्देश देने की मांग की कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 179 के अनुसार, उनके वकील की मौजूदगी में उनके हैदराबाद स्थित आवास या किसी तटस्थ स्थान पर उनसे पूछताछ की जाए।

उन्होंने विजयवाड़ा में पूछताछ के दौरान एसआईटी अधिकारियों द्वारा मौखिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उनके वकील दुष्यंत रेड्डी ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के दोनों याचिकाकर्ताओं से बीएनएसएस प्रावधानों के अनुसार घर पर ही पूछताछ की जानी चाहिए।

राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे लोक अभियोजक एम लक्ष्मीनारायण ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर सहमति जताई। हालांकि, उन्होंने पूछताछ के दौरान एसआईटी अधिकारियों द्वारा मौखिक दुर्व्यवहार के आरोपों से इनकार किया।

माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एन हरिनाथ ने एसआईटी को केसी रेड्डी के माता-पिता से उनके निवास पर उनके वकील की मौजूदगी में पूछताछ करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने पुलिस को जल्दबाजी में कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया और अभियोजन पक्ष को आरोपों का जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।

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