आंध्र प्रदेश

Andhra : आरआईएनएल ने वीएसपी संपत्ति निपटान पर आंध्र हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग की

Sarita
26 Jun 2024 10:32 AM IST
Andhra : आरआईएनएल ने वीएसपी संपत्ति निपटान पर आंध्र हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग की
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विजयवाड़ा VIJAYAWADA : विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (वीएसपी) के प्रबंधन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Management Rashtriya Ispat Nigam Limited (आरआईएनएल) ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक पूरक याचिका दायर कर वीएसपी की जमीनों और अन्य संपत्तियों पर यथास्थिति जारी रखने के लिए अंतरिम स्थगन आदेश में संशोधन की मांग की।

आरआईएनएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डब्ल्यूबी श्रीनिवास ने अदालत को बताया कि स्टील प्लांट की वित्तीय जरूरतों के लिए आरआईएनएल को अपनी संपत्तियों को बेचने का अधिकार है, लेकिन अदालत के अंतरिम आदेश से ऐसे लेन-देन में बाधा आ गई है। उन्होंने अदालत से आदेश में संशोधन करने का आग्रह किया।
उन्होंने अदालत को आगे बताया कि आरआईएनएल ने एपीआईआईसी और हाउसिंग बोर्ड से स्टील प्लांट के लिए जमीन खरीदी है और केंद्र ने भी इसके लिए बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया है।
उन्होंने कहा कि वे सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीनों को नहीं छू रहे हैं, बल्कि केवल प्लांट प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित जमीनों को छू रहे हैं, जो 24.99 एकड़ है।
आगे विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि उन जमीनों की नीलामी शुरू हो गई है और 170 बोलीदाताओं ने भाग लिया और उनमें से 72 को एच1 बोलीदाता घोषित किया गया। उन्होंने कहा, "उन एच1 बोलीदाताओं से 243 करोड़ रुपये बकाया हैं और उन्होंने अब तक 45 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है, लेकिन अदालत
Court
के अंतरिम आदेश से उन्होंने शेष राशि का भुगतान रोक दिया, जिससे आरआईएनएल को भारी नुकसान हुआ है।"
अदालत ने मुख्य याचिका के याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई अगले मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बी नरसिम्हा शामरा ने कहा कि वीएसपी के लिए केंद्र द्वारा खरीदी गई 21,000 एकड़ जमीन केंद्र की है और बाकी जमीन आरआईएनएल की है। उन्होंने आगे कहा कि वे वीएसपी नहीं बेच रहे हैं बल्कि केवल केंद्र के हिस्से का विनिवेश कर रहे हैं


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