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Andhra: चावल निर्यातकों को सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश

गुंटूर: नागरिक आपूर्ति मंत्री डॉ. नादेंदला मनोहर ने स्पष्ट किया कि राज्य की गठबंधन सरकार चावल निर्यात के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) चावल के अवैध परिवहन पर रोक लगाएगी। निर्यातकों को चावल निर्यात के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने बुधवार को सचिवालय में काकीनाडा, विशाखापत्तनम और नेल्लोर के संयुक्त कलेक्टरों और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्यात किए जा रहे चावल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का चावल मिला हुआ पाया गया, तो निर्यातकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण अधिनियम (पीडी) की धारा 6ए के अलावा धारा बीएनएस भी लगाने के निर्देश दिए और पीडीएस चावल के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए विशाखापत्तनम, काकीनाडा और नेल्लोर में चेकपोस्ट और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी चेकपोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए। चावल के अवैध परिवहन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि काकीनाडा में 85 मामले, विशाखापत्तनम में 92 मामले और नेल्लोर में 62 मामले दर्ज किए गए।





