आंध्र प्रदेश

Andhra: अभिनेत्री जेठवानी मामले में आईपीएस अधिकारियों को राहत

Tulsi Rao
9 May 2025 7:23 PM IST
Andhra: अभिनेत्री जेठवानी मामले में आईपीएस अधिकारियों को राहत
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विजयवाड़ा: फिल्म अभिनेत्री कादंबरी जेठवानी के फर्जी दस्तावेज मामले में दो आईपीएस अधिकारियों कांति राणा टाटा और विशाल गुन्नी तथा पूर्व एसीपी के हनुमंत राव को राहत मिली है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जेठवानी के फर्जी दस्तावेज मामले में इन निलंबित पुलिस अधिकारियों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अभिनेत्री जेठवानी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया।

उन्होंने विजयवाड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें 2023 में विजयवाड़ा पुलिस सहित कुछ आईपीएस अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और परेशान किया गया। बाद में एनडीए सरकार ने पूर्व खुफिया प्रमुख पीएसआर अंजनेयुलु, दो आईपीएस अधिकारियों कांता राणा टाटा, पूर्व पुलिस आयुक्त, विजयवाड़ा और विशाल गुन्नी, पूर्व डीसीपी, विजयवाड़ा के खिलाफ कार्रवाई की।

कांति राणा, विशाल गुन्नी, पूर्व एसीपी के हनुमंत राव और सर्किल इंस्पेक्टर एम सत्यनारायण ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनका निलंबन अवैध है और अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की।

निलंबित पुलिस अधिकारियों की ओर से वकील ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अपना कर्तव्य निभाया था। उन्होंने कहा कि आरोपियों की जांच करना कोई अपराध नहीं है और आईपीएस अधिकारियों को अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई जारी रखी और इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई न करने के अंतरिम आदेश जारी किए और याचिका पर अगली सुनवाई 30 जून के लिए तय की। पुलिस अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस श्रीराम, वेमुलापति पट्टाभि और विनोद कुमार पांडे ने दलीलें रखीं। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कर्तव्य निभाना कोई अपराध नहीं है। जेठवानी ने आरोप लगाया था कि जालसाजी के एक मामले में विजयवाड़ा पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया और परेशान किया। गौरतलब है कि पूर्व खुफिया प्रमुख पीएसआर अंजनेयुलु को सीआईडी ​​ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वह पिछले कुछ महीनों से निलंबित हैं।

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