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ओंगोल: प्रकाशम जिले के पुलिस अधीक्षक वी. हर्षवर्द्धन राजू ने कहा है कि जिले में रहने वाले विदेशियों का विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जाना चाहिए।
एसपी ने बताया कि यह नियम होटल, गेस्ट हाउस, घर के मालिकों, अस्पतालों, छात्रावासों, आश्रमों, पोल्ट्री, शैक्षणिक संस्थानों और विदेशियों को आश्रय देने वाले अन्य स्थानों पर लागू होता है। उन्हें प्रत्येक विदेशी के आगमन, ठहरने और प्रस्थान की रिपोर्ट देनी होगी। इसमें ओसीआई कार्डधारक और नेपाल और भूटान के नागरिक भी शामिल हैं।
एसपी ने कहा कि विवरण फॉर्म III या फॉर्म सी का उपयोग करके डिजिटल रिपोर्टिंग के माध्यम से दर्ज किया जाना चाहिए। रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर विदेशी पंजीकरण अधिकारी तक पहुंचनी चाहिए। पासपोर्ट, वीज़ा, व्यक्तिगत और ठहरने का विवरण और आगमन की तारीख आधिकारिक एफआरआरओ वेबसाइट पर दर्ज की जानी चाहिए। यह आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 की धारा 8 के तहत आवश्यक है। समय पर रिपोर्ट करने का कर्तव्य आश्रय देने वाली संस्थाओं का है।
हर्षवर्द्धन राजू ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी. अधिनियम की धारा 23 (बी) के तहत, मालिकों पर 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्हें दो से सात साल की जेल भी हो सकती है, या दोनों सज़ाएं भुगतनी पड़ सकती हैं।





