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Vijayawada विजयवाड़ा: 24 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र Assembly Session से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और विधानसभा परिसर में प्रवेश और आवाजाही पर कड़े नियम लागू किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रियों, विधायकों, विधान पार्षदों, मीडिया कर्मियों, आगंतुकों और पुलिस कर्मचारियों को विशेष प्रवेश पास जारी किए गए हैं। केवल वैध पास वाले लोगों को ही विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विधानसभा और विधान परिषद के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए अलग-अलग रंग-कोडित पास पेश किए गए हैं।अधिकारियों ने आगे बताया कि गेट 1 से परिषद के अध्यक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तक ही पहुंच है। गेट 2 केवल मंत्रियों के लिए है। गेट 4 विधायकों और विधान पार्षदों के लिए आरक्षित है।
इसके अतिरिक्त, स्पीकर, परिषद के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले गलियारों में केवल अधिकृत कर्मियों को ही जाने की अनुमति होगी। सुरक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गेट 4 के पास केवल नामित सुरक्षा कर्मियों को ही जाने की अनुमति होगी, बंदूकधारियों को छोड़कर। मंत्रियों और सदस्यों के निजी सहायकों (पीए) को केवल आवश्यक होने पर ही अनुमति दी जाएगी।
विधायी मामलों से जुड़े नहीं सरकारी कर्मचारियों को परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विधानसभा या विधान परिषद के अंदर हथियार ले जाना सख्त मना है। अगर कोई सदस्य हथियार लेकर आता है तो उसे परिसर के अंदर बने "बेल ऑफ आर्म्स" में जमा करना होगा। विधान परिषद क्षेत्र में लाठी, तख्तियां, सीटी और अन्य विरोध सामग्री प्रतिबंधित है। विधानसभा के अंदर बने मीडिया पॉइंट को छोड़कर परिसर में कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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