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Mangalagiri मंगलागिरी: आंध्र प्रदेश पुलिस ने एलीट एंटी-नारकोटिक्स ग्रुप फॉर लॉ एनफोर्समेंट (EAGLE) और प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ड्रग्स के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे NDPS एक्ट के तहत कई लोगों को दोषी ठहराया गया है।
बुधवार को, चोडावरम की IX एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अनकापल्ली जिले के चीडीकाडा पुलिस स्टेशन में दर्ज गांजा तस्करी के एक मामले में शीरा अप्पलानायडू को दोषी ठहराया। उसे 60 kg गांजा ले जाते हुए पकड़ा गया था और उसे 10 साल की कड़ी कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
DGP हरीश कुमार गुप्ता ने NDPS मामलों पर करीब से नज़र रखने और सज़ा की दर में सुधार के लिए अनकापल्ली के पुलिस सुपरिटेंडेंट की तारीफ़ की।
1 जनवरी, 2025 और 6 फरवरी, 2026 के बीच, राज्य भर की अदालतों ने 72 NDPS मामलों में फैसले सुनाए, जिसमें 157 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। अनकापल्ली में सबसे ज़्यादा (21) लोगों को सज़ा हुई, उसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू (11), विजयनगरम (7), विशाखापत्तनम (6) और गुंटूर (6) का नंबर रहा।
एक आरोपी को 20 साल जेल और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 57 लोगों को 10-15 साल की सज़ा और हर एक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। दूसरों को एक साल से कम से लेकर 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना लगाया गया।
पुलिस ने कहा कि बेहतर जांच, करीबी तालमेल और EAGLE के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की खास ट्रेनिंग से लोगों को सज़ा दिलाने में मदद मिली। DGP गुप्ता और EAGLE के IGP एके रवि कृष्ण ने इसमें शामिल अधिकारियों की तारीफ़ की।





