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Tirumala तिरुमाला: नेल्लोर जिले Nellore district की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. घटना कोडवलूर क्षेत्राधिकार के यल्लायापलेम में हुई. आरोपी की पहचान कृष्णा जिले के 39 वर्षीय मनेपल्ली के रूप में हुई है. उसे 12 साल की बच्ची से बार-बार बलात्कार करने का दोषी पाया गया. यह अपराध 1 अगस्त, 2022 को हुआ, जब पीड़िता की मां के साथ रहने वाले आरोपी ने बच्ची की कमजोरी का फायदा उठाया.
आईपीसी और पोक्सो एक्ट IPC and POCSO Act की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. डीएसपी एन. सुरेश बाबू और सीआई वाई. रामा राव के नेतृत्व में जांच के परिणामस्वरूप एक मजबूत चार्जशीट तैयार हुई. विशेष लोक अभियोजक डी. शैलजा रेड्डी ने मामले की पैरवी की. नेल्लोर के एसपी जी. कृष्णकांत ने जांच दल और कोर्ट स्टाफ के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने चेतावनी दी कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा दी जाएगी.
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Triveni
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