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Andhra: नाबालिग लड़की का शोषण करने वाले शख्स को 20 साल की सज़ा

Visakhapatnam विशाखापत्तनम: शादी का वादा करके एक नाबालिग लड़की को धोखा देने और उसका शोषण करने वाले 20 साल के एक आदमी को 20 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई गई है।
जानकारी देते हुए SP ए.आर. दामोदर ने बताया कि विजयनगरम POCSO स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया, केस दर्ज होने के एक साल से कुछ ज़्यादा समय बाद।
आरोपी सिंगारपु अजय, जो बोब्बिली मंडल के गोल्लापल्ली गांव का रहने वाला है, उसे अपने गांव की एक नाबालिग लड़की को बहलाने-फुसलाने का दोषी पाया गया है, जो बोब्बिली के एक कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता अपनी पढ़ाई के लिए अपनी दादी के साथ रह रही थी।
अजय ने लड़की से प्यार का नाटक करके, अगर वह उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेगी तो आत्महत्या करने की धमकी देकर और शादी के वादे करके उसे बहलाया। इसके बाद उसने लड़की का शारीरिक शोषण किया और उसे धोखा दिया।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर, बोब्बिली पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर आर. रमेश ने 24 नवंबर, 2024 को POCSO केस दर्ज किया। फिर बोब्बिली DSP पी. श्रीनिवास राव ने जांच शुरू की, आरोपी को गिरफ्तार किया, उसे हिरासत में भेजा और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
POCSO कोर्ट की स्पेशल जज के. नागमणि ने आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया और अजय को 20 साल की कड़ी कैद और ₹3,000 का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, कोर्ट ने पीड़िता को ₹5 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।





