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- Andhra: हत्या के आरोपी...

काकीनाडा: एलुरु की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज इंदिरा प्रियदर्शिनी ने शुक्रवार को 39 साल के एक व्यक्ति को दो साल पहले 35 साल की महिला की हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
मामले के अनुसार, एलुरु जिले के चिंतलपुडी मंडल के बांदाचेरला गांव के श्रीकाकोल्लू सुवर्णा राजू ने दोनों के बीच एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के बाद कंचरला सुनीता उर्फ गंगा की हत्या कर दी थी।
चिंतलपुडी पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि आरोपी को सुनीता के कुछ लोगों से फोन पर बात करने से जलन होती थी। उसने एक साज़िश रची और 20 जनवरी, 2023 को उसे चिंतलपुडी मंडल के बालावरिगुडेम के पास जंगल में ले गया।
उसने सुनीता का गला साड़ी से घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए, उसने शव को पहाड़ी के नीचे चट्टानों पर फेंक दिया, चार्जशीट में कहा गया है।
जज ने राजू को IPC की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनाई। 3,000 रुपये का जुर्माना और 5 साल की कड़ी कैद और IPC की धारा 201 के तहत 1,000 रुपये का एक और जुर्माना भी लगाया गया है। उस समय के चिंतलपुडी CI मल्लेश्वरा राव ने मामले की जांच की थी।





