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आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी सलाहकार की नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इनकार
Ritisha Jaiswal
16 Nov 2022 9:19 AM GMT
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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट , सरकारी सलाहकार
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सलाहकार नियुक्त करना राज्य सरकार का विवेकाधिकार है और कोई भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अदालत ने याचिकाकर्ता से यह भी जानना चाहा कि वह कैसे कह सकता है कि सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है या नहीं। ये टिप्पणी करते हुए, अदालत ने एन चंद्रशेखर रेड्डी को सलाहकार (कर्मचारी कल्याण) के रूप में नियुक्त करने वाले सरकार द्वारा जारी किए गए शासनादेशों पर रोक लगाने के लिए कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।
कडप्पा जिले के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी, एस मुनैय्या ने सरकारी सलाहकार के रूप में चंद्रशेखर रेड्डी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी। मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डीवीएसएस सोमयाजुलू की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता पीवीजी उमेश चंद्र ने अदालत को सूचित किया कि चंद्रशेखर रेड्डी ने सरकारी सेवा में विभिन्न पदों पर काम किया। वकील ने कहा कि ऐसे विभाग हैं, जो कर्मचारियों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए, सलाहकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। पीठ ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह सरकार का विवेक है कि वह अपनी पसंद का सलाहकार नियुक्त करे।
याचिकाकर्ता सलाहकार की नियुक्ति के संबंध में कोई विकल्प नहीं चुन सकता है, पीठ ने कहा और कहा कि किसी को भी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वकील उमेश चंद्रा ने कोर्ट से GO पर स्टे ऑर्डर जारी करने का आग्रह किया, जिस पर बेंच ने इनकार कर दिया।
Ritisha Jaiswal
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