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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने साई मामले में देरी से जवाब देने पर पुलिस को फटकार लगाई

विजयवाड़ा: हाई कोर्ट ने बुधवार को पुलिस से सवाल किया कि उन्होंने 24 साल के युवक गाडे साई की 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर अब तक अपना जवाब (काउंटर) क्यों दाखिल नहीं किया है, जो मई से लंबित है। कोर्ट ने कहा कि गाडे साई कृष्णा की कस्टडी में कथित मौत एक गंभीर मामला है।
जस्टिस रवि नाथ तिलहारी और जस्टिस चिंतालापुडी पुरुषोत्तम कुमार की बेंच ने पुलिस को एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त के लिए तय की।
साई की मां, गाडे विजया लक्ष्मी ने 'हेबियस कॉर्पस' याचिका के जरिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा लापता है और पुलिस को उसे कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश देने की मांग की थी। बाद में यह पता चला कि साई की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी। इसके बाद लक्ष्मी ने कस्टडी में हुई मौत की CBI जांच की मांग करते हुए एक और याचिका दायर की।
याचिका पर सुनवाई के दौरान, उनके वकील कोगंती ऋत्विका ने कोर्ट को बताया कि एक SIT कस्टडी में हुई मौत की जांच कर रही है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने 'हेबियस कॉर्पस' मामले में अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।





