आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जेएसपी याचिका की योग्यता पर सवाल उठाया

Tulsi Rao
19 Oct 2022 5:07 AM GMT
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जेएसपी याचिका की योग्यता पर सवाल उठाया
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विजाग में पुलिस द्वारा जन सेना पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दायर दो प्राथमिकी को खारिज करने की मांग वाली याचिका की योग्यता पर सवाल उठाया। जन सेना पार्टी के उपाध्यक्ष बी महेंद्र रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सी मानवेंद्रनाथ रॉय ने सवाल किया कि मामले से संबंधित कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी याचिका कैसे दायर कर सकता है?

केवल मामले का सामना करने वाले ही अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर कर सकते हैं। यदि ऐसी याचिकाओं को अनुमति दी जाती है, तो यह ऐसी कई याचिकाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी।

उन्होंने कहा कि याचिका की योग्यता पर स्पष्टता आने के बाद ही अंतरिम रोक जारी की जा सकती है। पुलिस को प्रकरण में काउंटर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। जन वाणी के आचरण के संबंध में, उसने कहा कि अगर पुलिस ने अनुमति को अस्वीकार कर दिया तो वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

Tulsi Rao

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