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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कडप्पा जिले के प्रोड्डातुर में एक प्राइवेट लेआउट पर सीमेंट रोड बनाने के लिए सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोपों की CID जांच का आदेश दिया है। जस्टिस गन्नमनेनी रामकृष्ण प्रसाद ने नागुरु गंगिरेड्डी और छह अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह कंस्ट्रक्शन ज़मीन पर कब्ज़े का मामला लगता है, जिसमें प्राइवेट लोगों और अधिकारियों की मिलीभगत है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्वामी विवेकानंद जूनियर कॉलेज के मैनेजमेंट ने उनके प्राइवेट लेआउट में एक अंदरूनी सड़क पर कब्ज़ा कर लिया था और सरकारी मदद से, सीमेंट रोड बनाने के लिए 3.54 लाख रुपये के म्युनिसिपल फंड का इस्तेमाल किया।
हाई कोर्ट ने CID को SP रैंक के एक अधिकारी की देखरेख में पूरी जांच करने, म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस से सभी ज़रूरी रिकॉर्ड ज़ब्त करने और छह हफ़्ते के अंदर एक सीलबंद रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।





