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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध खनन मामले में YSRCP नेता काकानी को जमानत दी

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मंत्री और वाईएसआरसीपी नेता काकानी गोवर्धन रेड्डी को नेल्लोर जिले में पोडलकुरु पुलिस द्वारा दर्ज कथित अवैध खनन मामले में ज़मानत दे दी।
अदालत ने काकानी को 2-2 लाख रुपये के दो मुचलके भरने, अपना पासपोर्ट जमा करने और जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
उन्हें हर रविवार को जाँच अधिकारी के सामने पेश होना होगा, आरोप पत्र दाखिल होने तक नेल्लोर जिले से दूर रहना होगा और बिना किसी स्थगन के सभी सुनवाइयों में शामिल होना होगा। अदालत ने गोवर्धन रेड्डी को गवाहों को प्रभावित करने या मीडिया में मामले पर चर्चा करने से रोक दिया।
राज्य सरकार की आपत्ति को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि गोवर्धन रेड्डी द्वारा गवाहों को धमकाने का कोई सबूत नहीं है, और कहा कि 36 बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं।
यह देखा गया कि कई लंबित मामलों को आपराधिक इतिहास नहीं माना जा सकता और मामले की पृष्ठभूमि के रूप में सर्वपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का हवाला दिया।
शर्तों का उल्लंघन करने पर ज़मानत रद्द कर दी जाएगी।





