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Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वाईएसआरसी के पूर्व विधायक पिनेली रामकृष्ण रेड्डी को चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों में जमानत दे दी। अदालत ने पिनेली को 50,000 रुपये के दो जमानती देने और उनके खिलाफ दर्ज मामलों में आरोप पत्र दाखिल होने तक सप्ताह में एक बार संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। पिनेली को मजिस्ट्रेट अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करने और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने तथा पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए किसी भी समय उपलब्ध रहने को कहा गया। अदालत ने पूर्व विधायक को पुलिस को अपने रहने के स्थान और अपना मोबाइल नंबर बताने को भी कहा। इसके अलावा, उन्हें मामलों पर इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया से बात नहीं करने को कहा गया। गौरतलब है कि मतदान के दिन पलवई गेट मतदान केंद्र पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पिनेली के खिलाफ रेंटाचिंताला पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अगले दिन करमपुडी पुलिस ने सर्कल इंस्पेक्टर नारायण स्वामी पर हमला करने के आरोप में एक और मामला दर्ज किया था। बाद में उन्हें दोनों मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया और नेल्लोर जेल में बंद कर दिया गया।