आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वरिष्ठ IPS अधिकारी अंजनेयुलु की जमानत दो महीने के लिए बढ़ाई

Tulsi Rao
27 Jun 2025 10:45 AM IST
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वरिष्ठ IPS अधिकारी अंजनेयुलु की जमानत दो महीने के लिए बढ़ाई
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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एपीपीएससी ग्रुप-1 मुख्य परीक्षा के पेपर मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं और फंड के दुरुपयोग से संबंधित मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीएसआर अंजनेयुलु की अंतरिम जमानत दो महीने के लिए बढ़ा दी है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान पीएसआर के वकील नागेश रेड्डी ने अदालत को बताया कि अधिकारी की 25 जून को बाईपास सर्जरी हुई थी और उन्होंने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की, जो समाप्त होने वाली थी। न्यायमूर्ति वाई लक्ष्मण राव ने चिकित्सा आधार पर विचार करते हुए जमानत की अवधि 28 अगस्त तक बढ़ा दी, जब मुख्य जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इसी मामले में कैमसाइन के निदेशक सह-आरोपी मधुसूदन की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि मधुसूदन 50 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं और जेल में उचित चिकित्सा देखभाल के बिना पित्ताशय और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं। न्यायमूर्ति लक्ष्मण राव ने विजयवाड़ा जिला जेल अधीक्षक को मधुसूदन का सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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