- Home
- /
- राज्य
- /
- आंध्र प्रदेश
- /
- आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट...
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने चाइल्ड केयर लीव से जुड़ी जनहित याचिका खारिज की

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी। इस याचिका में हाई कोर्ट और ज़िला न्यायपालिका में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को 180 दिन की चाइल्ड केयर लीव (बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी) और पांच अतिरिक्त कैज़ुअल लीव (आकस्मिक छुट्टी) देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़े सेवा-संबंधी मामलों में जनहित याचिकाएं स्वीकार्य नहीं हैं।
चीफ़ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस आर. रघुनंदन राव की डिवीज़न बेंच ने यह आदेश सुनाया। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह फैसला दिया है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े मामलों में जनहित याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए, बेंच ने याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना और उसे खारिज कर दिया।
यह जनहित याचिका आर्कबिशप डॉ. चेगुडी अशोक बाबू ने दायर की थी। उन्होंने न्यायपालिका की महिला कर्मचारियों और विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के बीच समानता की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि हाई कोर्ट और ज़िला अदालतों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन की चाइल्ड केयर लीव और पांच अतिरिक्त कैज़ुअल लीव का लाभ दिया जाए।





