आंध्र प्रदेश

Andhra: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से मिथुन रेड्डी को राहत

Subhi
14 March 2026 10:31 AM IST
Andhra: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से मिथुन रेड्डी को राहत
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विजयवाड़ा: हाई कोर्ट ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) की एक याचिका को आंशिक रूप से मंज़ूर कर लिया है। इस याचिका में CID ने ACB कोर्ट विजयवाड़ा के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें YSRCP नेता और राजमपेट के सांसद PV मिथुन रेड्डी को कथित मल्टी-करोड़ शराब घोटाला मामले में ज़मानत दी गई थी।

शुक्रवार को अपना आदेश सुनाते हुए, जस्टिस वेंकट ज्योतिर्मयी प्रतापा ने टिप्पणी की कि ACB कोर्ट ने अपने ज़मानत आदेश में कई ऐसे मुद्दों का ज़िक्र किया था जो उसके विचार-क्षेत्र से बाहर थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ज़मानत आदेश में की गई कुछ टिप्पणियाँ इस मामले में चल रही जाँच में बाधा डाल सकती हैं।

कोर्ट ने बताया कि मिथुन रेड्डी के ख़िलाफ़ जाँच अभी तक पूरी नहीं हुई है और जाँच एजेंसी ने अब तक चार्जशीट भी दाख़िल नहीं की है। इसके बावजूद, ACB कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसी टिप्पणियाँ की थीं जिनसे यह संकेत मिलता था कि जाँच पूरी हो चुकी है।

इसी संदर्भ में, हाई कोर्ट ने ACB कोर्ट द्वारा ज़मानत आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी, लेकिन मिथुन रेड्डी की ज़मानत रद्द करने से इनकार कर दिया। इस तरह, याचिका का निपटारा कर दिया गया।

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