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Andhra: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मिथुन रेड्डी की जमानत शर्तों में ढील दी
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुंगनूर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में वाईएसआरसीपी सांसद पी मिथुन रेड्डी की जमानत शर्तों में अस्थायी रूप से ढील दी है।
न्यायमूर्ति वीआरके कृपासागर ने गुरुवार को संसद सत्र के चलते मिथुन रेड्डी को 29 दिसंबर तक जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष पेश होने से राहत दे दी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि शर्तें 29 दिसंबर के बाद मूल रूप से निर्धारित शर्तों के अनुसार ही लागू होंगी।
अग्रिम जमानत देते हुए, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि मिथुन रेड्डी आरोप पत्र दाखिल होने तक या तीन महीने की अवधि के लिए हर महीने की पहली और 15 तारीख को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच आईओ के समक्ष पेश होंगे।
मिथुन रेड्डी के वकील के गुणशेखर ने कहा कि संसद सत्र में सांसद की उपस्थिति आवश्यक है। अभियोजन पक्ष ने पुष्टि की कि मिथुन रेड्डी अब तक जमानत शर्तों का पालन कर रहे हैं, जिसके कारण अदालत ने उन्हें अस्थायी छूट दी।