आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश HC ने आरोपियों और गवाहों दोनों को सुरक्षा देने का आदेश दिया

Tulsi Rao
19 Nov 2025 1:09 PM IST
आंध्र प्रदेश HC ने आरोपियों और गवाहों दोनों को सुरक्षा देने का आदेश दिया
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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपराध जाँच विभाग (सीआईडी) को तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर के पवित्र परकामनी (हुंडी गिनती कक्ष) से ​​900 अमेरिकी डॉलर (लगभग 72,000 रुपये मूल्य) की चोरी से जुड़े सनसनीखेज मामले में अभियुक्तों और गवाहों, दोनों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि जाँच पूरी होने तक यह सुरक्षा जारी रहनी चाहिए।

न्यायमूर्ति गन्नमनेनी रामकृष्ण प्रसाद ने सीआईडी ​​और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दायर पूरक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, मामले में मूल शिकायत दर्ज कराने वाले तत्कालीन सहायक सतर्कता एवं सुरक्षा अधिकारी (एवीएसओ) वाई. सतीश कुमार की अप्राकृतिक मृत्यु पर क्षोभ व्यक्त किया।

अदालत ने सीआईडी ​​महानिदेशक रविशंकर अय्यन्नार के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने निचले स्तर के सीआईडी ​​अधिकारियों को उनकी प्रत्यक्ष निगरानी में जाँच में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। इसी तरह, अदालत ने मुख्य आरोपी रविकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जाँच एसीबी महानिदेशक की निगरानी में निचले स्तर के एसीबी अधिकारियों को करने की अनुमति दी।

इससे पहले, इसी एकल पीठ ने परकामनी में डॉलर चोरी की विस्तृत सीआईडी ​​जाँच और चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए रविकुमार की संपत्ति की एसीबी जाँच का आदेश दिया था। इन आदेशों के बाद, दोनों एजेंसियों ने अपनी जाँच शुरू कर दी थी। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को है।

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