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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सार्वजनिक रैलियों को रेगुलेट करने वाले GO 1 पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया

विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार के जीओ 1 पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया, जो संकीर्ण स्थानों और राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों और नगरपालिका और पंचायत राज सड़कों पर रैलियों, जनसभाओं और रोड शो पर प्रतिबंध लगाता है. कोर्ट ने सरकार के आदेश पर 20 जनवरी तक रोक लगा दी।
अंतरिम रोक की मांग करते हुए, CPI के राज्य सचिव के रामकृष्ण ने GO 1 के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और इसे असंवैधानिक करार दिया था। उन्होंने प्रमुख सचिव (गृह) और डीजीपी को प्रतिवादी बनाया।
उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार को जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी के लिए स्थगित कर दी।
एडवोकेट जनरल सुब्रह्मण्यम श्रीराम, जिन्होंने एपी सरकार का प्रतिनिधित्व किया, ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार को जीओ 1 के संबंध में जनहित याचिका (पीआईएल) के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि रोस्टर के अनुसार याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि अवकाश पीठ इस मामले को सुनवाई के लिए नहीं ले सकती है





