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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग
जनता से रिश्ता वेबडेस्क।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी रमेश ने मंगलवार को मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इस मामले को मुख्य न्यायाधीश को दूसरे न्यायाधीश को आवंटित करने के लिए आगे बढ़ाए। मार्गदरसी प्रबंधक बी श्रीनिवास राव ने राज्य में कंपनी की विभिन्न शाखाओं पर स्टाम्प और पंजीकरण विभाग द्वारा हाल ही में की गई छापेमारी के बाद राज्य सरकार को जल्दबाजी में कोई उपाय करने से रोकने के लिए अदालती हस्तक्षेप की मांग करते हुए याचिका दायर की।
याचिका जब न्यायमूर्ति रमेश के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो याचिकाकर्ता के वकील एमआरके चक्रवर्ती ने कुछ समय मांगा, जिस पर वह सहमत हो गए। जब सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो जज ने सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई।