आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश ने 271 शराब की दुकानों के लिए फिर से नोटिफ़िकेशन जारी किया, 21 अक्टूबर को लॉटरी निकलेगी

Tulsi Rao
11 Oct 2026 9:17 AM IST
आंध्र प्रदेश ने 271 शराब की दुकानों के लिए फिर से नोटिफ़िकेशन जारी किया, 21 अक्टूबर को लॉटरी निकलेगी
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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी 2026-27 की रिटेल शराब नीति के तहत, बिना अलॉट हुई 271 शराब की रिटेल दुकानों के लिए 21 अक्टूबर को लॉटरी के ज़रिए अलॉटमेंट के लिए फिर से नोटिफ़िकेशन जारी किया है।

आबकारी आयुक्त सीएच. श्रीधर ने शनिवार को कहा कि नए नोटिफ़िकेशन में सामान्य श्रेणी की 267 दुकानें और आरक्षित श्रेणी की चार दुकानें शामिल हैं। आवेदन 19 अक्टूबर की आधी रात तक ऑनलाइन या ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाएंगे।

बिना रिफ़ंड होने वाली आवेदन फ़ीस प्रति दुकान 3 लाख रुपये है। लॉटरी 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे संबंधित ज़िला कलेक्ट्रेट में निकाली जाएगी और चुने गए आवेदकों को उसी दिन सूचित किया जाएगा।

श्रीधर ने कहा कि अलॉटमेंट की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से की जाएगी। उन्होंने आवेदकों से तय समय सीमा के भीतर अपने आवेदन जमा करने को कहा।

271 दुकानों का ज़िलेवार वितरण इस प्रकार है: YSR कडप्पा — 33; नेल्लोर — 24; गुंटूर — 19; तिरुपति — 19; पश्चिम गोदावरी — 17; प्रकाशम — 16; अनंतपुर — 15; अनाकापल्ली — 13; कृष्णा — 13; बापटला — 12; पलनाडू — 12; मरकापुरम — 11; श्रीकाकुलम — 10; काकीनाडा — 8; नंड्याल — 8; श्री सत्य साई — 7; डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा — 6; एलुरु — 5; विशाखापत्तनम — 5; विजयनगरम — 5; अन्नामय्या — 4; चित्तूर — 3; अल्लूरी सीताराम राजू (ASR) — 2; कुरनूल — 2; और NTR — 2।

आबकारी अधिकारियों ने पहले शराब की 3,736 रिटेल दुकानों के लिए नोटिफ़िकेशन जारी किया था, जिनमें से 3,466 दुकानें अलॉट कर दी गई थीं, जो कुल दुकानों का लगभग 93 प्रतिशत है।

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