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विजयवाड़ा: वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन और 2013 के संशोधन (2013 के अधिनियम 27) के तहत आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के लिए शुक्रवार को आदेश जारी किए गए।
इसके बाद, सरकार ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (1) (बी) (ii) के तहत निर्वाचित रूहुल्लाह (एमएलसी) और वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (1) (बी) (iv) के तहत निर्वाचित शेख खाजा, मुतवल्ली को नियुक्त करने का आदेश जारी किया (इस सदस्य की नियुक्ति रिट याचिका संख्या 23228/2023, 23343/2023 और 23373/2023 के परिणाम के अधीन है)। दोनों निर्वाचित सदस्य हैं।
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