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Andhra सरकार ने अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर अध्यादेश जारी किया

आंध्र प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अनुसूचित जातियों (एससी) के वर्गीकरण से संबंधित अध्यादेश पारित किया है। राज्यपाल न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर से मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग ने अध्यादेश को औपचारिक रूप देने के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी है। विधि सचिव प्रतिभा देवी ने आदेश जारी किए जाने की पुष्टि की है। यह घटनाक्रम राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद हुआ है। उप-जातियों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर तीन अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। मंत्री के अनुसार, समूह-1 को 1 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जिससे 12 उप-जातियों को लाभ मिलेगा। वहीं, समूह-2, जिसमें 18 उप-जातियां शामिल हैं, को 6.5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और समूह-3, जिसमें 29 उप-जातियां शामिल हैं, को 7.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 200-बिंदु रोस्टर प्रणाली लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य सभी उप-जातियों के बीच आरक्षण के लाभों को समान रूप से वितरित करना है।





