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आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश: सरकारी कर्मचारियों के हंगामे के बाद झुकी सरकार, आदेश जारी
Deepa Sahu
20 Feb 2022 4:04 PM GMT
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आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh government) ने आंदोलनकारी कर्मचारियों के साथ वार्ता सफल होने के दो सप्ताह बाद रविवार को सिलसिलेवार आदेश जारी करते हुए।
आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh government) ने आंदोलनकारी कर्मचारियों के साथ वार्ता सफल होने के दो सप्ताह बाद रविवार को सिलसिलेवार आदेश जारी करते हुए. संशोधित वेतनमान-2022 (Revised Pay Scales-2022) के तहत आवास किराया भत्ते (HRA) में संशोधन और अन्य लाभों को बढ़ाने की घोषणा की. वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार (Y S Jagan Mohan Reddy government) कर्मचारियों को आरपीएस को लेकर उनकी अनिश्चिकालीन हड़ताल खत्म करने के लिए मनाने में कामयाब रही. कर्मचारी एचआरए को बढ़ाने, नगर प्रतिपूरक भत्ता (City Compensatory Allowance) बरकरार रखने और 70 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे.
17 जनवरी को जारी आरपीएस आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर लाखों कर्मचारियों ने तीन फरवरी को विजयवाड़ा शहर तक मार्च निकाला था. कर्मचारियों ने सात फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की भी धमकी दी थी. विशेष मुख्य सचिव (वित्त) एस एस रावत द्वारा रविवार को जारी संशोधित आदेशों के मुताबिक, नई दिल्ली और हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए 24 प्रतिशत तय किया गया है, जिसमें अधिकतम सीमा 25,000 रुपये की है.
यही बात यहां के राज्य सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों और हैदराबाद से स्थानांतरित विभागाध्यक्षों के कार्यालयों पर भी लागू होगी. यह आदेश जून 2024 तक जारी रहेगा. जिला मुख्यालयों और दो लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, 17 हजार रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 16 प्रतिशत एचआरए तय किया गया है.
संशोधित एचआरए 1 जनवरी, 2022 से लागू होगा
वहीं, 50 हजार से दो लाख की आबादी वाले शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 13,000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 12 प्रतिशत एचआरए मिलेगा. रावत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अन्य को मूल वेतन का 10 प्रतिशत एचआरए के रूप में दिया जाएगा. बता दें कि विशेष मुख्य सचिव ने कहा कि संशोधित एचआरए 1 जनवरी, 2022 से लागू होगा.
उधर, 70 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त 7 प्रतिशत, 75 वर्ष से अधिक 12 प्रतिशत, 80 वर्ष 20 प्रतिशत, 85 वर्ष 25 प्रतिशत, 90 वर्ष 30 प्रतिशत, 95 वर्ष 35 प्रतिशत और 100 वर्षों से ऊपर के कर्मचारियों को मूल पेंशन का 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के रूप में मिलेगा.
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