आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश के CM ने बिना ब्रांड वाले कच्चे तंबाकू पर ज़ीरो एक्साइज़ ड्यूटी का स्वागत किया

Tulsi Rao
4 Feb 2026 2:13 PM IST
आंध्र प्रदेश के CM ने बिना ब्रांड वाले कच्चे तंबाकू पर ज़ीरो एक्साइज़ ड्यूटी का स्वागत किया
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें बिना ब्रांड वाले कच्चे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर ज़ीरो कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य में बिना ब्रांड वाले तंबाकू के व्यापार को फायदा होगा।

एक ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक, राज्य सरकार ने इस बारे में सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन पर ध्यान दिया है।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह गजट जारी करके बिना बनाए गए तंबाकू पर लागू ड्यूटी स्ट्रक्चर को साफ किया है। गजट के मुताबिक, अब से बिना ब्रांड वाले तंबाकू की रिटेल बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी ज़ीरो होगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तंबाकू की बिक्री पर टैक्स में एक जैसापन, साफ-सफाई और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए यह गजट जारी किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला एक अहम कदम है। पहले, बिना ब्रांड वाले बल्क तंबाकू की खरीद, बिक्री और व्यापार के बीच साफ फर्क न होने की वजह से कानून में अलग-अलग प्रोविजन की वजह से दिक्कतें आती थीं। ऐसी साफ़ न होने वाली पॉलिसी की वजह से किसानों और व्यापारियों को हो रहे नुकसान को देखते हुए, बिना ब्रांड वाले प्रोडक्ट पर ड्यूटी घटाकर ज़ीरो परसेंट करने का फ़ैसला किया गया। इस गैजेट से एक्साइज़ ड्यूटी लगाने में अलग-अलग क्लासिफ़िकेशन की वजह से होने वाली मुश्किलें कम होंगी।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फ़ैसला सभी तंबाकू किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। उन्होंने बताया कि इससे न सिर्फ़ किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, बल्कि व्यापारियों और एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि साफ़ गाइडलाइंस और नियमों की वजह से एक्साइज़ ड्यूटी की चोरी काफ़ी कम हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार इस पॉलिसी का समर्थन करती है, जो धोखाधड़ी से टैक्स फ़ायदा लेने से रोकती है।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स से अपील की है कि वे इस नोटिफ़िकेशन को पूरे देश में एक जैसा सख्ती से लागू करें।

ये बदलाव 1 फरवरी, 2026 से लागू होंगे। HS 2401 कोड के तहत आने वाले, बिना ब्रांड वाले और रिटेल बिक्री के लिए पैक नहीं किए गए तंबाकू प्रोडक्ट पर ज़ीरो परसेंट एक्साइज़ ड्यूटी लगेगी। किसानों द्वारा बोरियों में बेचा जाने वाला तंबाकू इसी कैटेगरी में आएगा।

हालांकि, दुकानों के लिए छोटे पैकेट में पैक किए गए तंबाकू प्रोडक्ट, और कंपनी के ब्रांड नाम वाले तंबाकू बैग और पैकेट पर 18 परसेंट एक्साइज़ ड्यूटी लगेगी, जैसा कि सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गजट में बताया है।

राज्य सरकार ने साफ किया कि एक्साइज़ ड्यूटी में इन नए बदलावों से कच्चे तंबाकू सप्लाई सिस्टम को राहत मिलेगी। यह भी बताया गया कि कमर्शियल मकसद से बेचे जाने वाले प्रोडक्ट से सरकारी रेवेन्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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