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आंध्र प्रदेश
Andhra CM ने बिना ब्रांड वाले कच्चे तंबाकू पर ज़ीरो एक्साइज ड्यूटी का स्वागत किया
Tara Tandi
4 Feb 2026 12:54 PM IST

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Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को बिना ब्रांड वाले कच्चे तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर शून्य करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य में बिना ब्रांड वाले तंबाकू व्यापार को फायदा होगा।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन पर ध्यान दिया है।
वित्त मंत्रालय ने बिना प्रोसेस किए गए तंबाकू पर लागू ड्यूटी स्ट्रक्चर को साफ करते हुए यह गजट जारी किया। गजट के अनुसार, अब से बिना ब्रांड वाले तंबाकू की रिटेल बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी शून्य होगी। वित्त मंत्रालय ने तंबाकू बिक्री पर टैक्स में एकरूपता, स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह गजट जारी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले, बिना ब्रांड वाले थोक तंबाकू की खरीद, बिक्री और व्यापार के बीच स्पष्ट अंतर न होने के कारण, कानून में अलग-अलग प्रावधानों के कारण समस्याएं पैदा होती थीं। ऐसी अस्पष्ट नीतियों के कारण किसानों और व्यापारियों को नुकसान होने के बाद, बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर ड्यूटी घटाकर शून्य प्रतिशत करने का फैसला लिया गया। यह गजट एक्साइज ड्यूटी लगाने में अलग-अलग वर्गीकरणों से होने वाली कठिनाइयों को कम करेगा।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला सभी तंबाकू किसानों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने बताया कि इससे न केवल किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, बल्कि व्यापारियों और निर्यातकों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि स्पष्ट दिशानिर्देशों और नियमों के कारण, एक्साइज ड्यूटी की चोरी में काफी कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार इस नीति का समर्थन करती है, जो धोखाधड़ी से टैक्स लाभ प्राप्त करने से रोकती है।
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड से इस नोटिफिकेशन को पूरे देश में समान रूप से सख्ती से लागू करने की अपील की है।
ये बदलाव 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगे। बिना ब्रांड वाले और रिटेल बिक्री के लिए पैक न किए गए तंबाकू उत्पाद, जो HS 2401 कोड के तहत आते हैं, उन पर शून्य प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगेगी। किसानों द्वारा बोरियों में बेचा जाने वाला तंबाकू इस श्रेणी में आएगा।
हालांकि, दुकानों के लिए छोटे पैकेट में पैक किए गए तंबाकू उत्पाद, और जिन तंबाकू बैग और पैकेट पर कंपनी के ब्रांड नाम छपे हैं, उन पर 18 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगेगी, जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गजट में बताया है। राज्य सरकार ने साफ किया कि एक्साइज ड्यूटी में इन नए बदलावों से कच्चे तंबाकू की सप्लाई सिस्टम को राहत मिलेगी। सरकार ने यह भी बताया कि कमर्शियल मकसद से बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स से होने वाली सरकारी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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