आंध्र प्रदेश

Andhra: महिला के साथ धोखाधड़ी करने पर पुलिसकर्मी को 12 साल की जेल

Tulsi Rao
2 Sept 2026 3:35 PM IST
Andhra: महिला के साथ धोखाधड़ी करने पर पुलिसकर्मी को 12 साल की जेल
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अमलापुरम: एक कोर्ट ने शादी का वादा करके एक युवती के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में एक पूर्व पुलिस कॉन्स्टेबल को 12 साल और तीन महीने की जेल की सज़ा सुनाई और 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अमलापुरम के DSP TRSK प्रसाद के अनुसार, आरोपी 29 वर्षीय उंड्रू अभिषेक, जो मलिकीपुरम मंडल के लक्ष्मीपुरम गांव का रहने वाला है, 2022 में इंस्टाग्राम के ज़रिए उस महिला के संपर्क में आया था।

उस समय, महिला राजनागरम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से M.Sc. कर रही थी। अभिषेक ने कथित तौर पर खुद को आर्म्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर बताया और शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए। बाद में उसने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर महिला उससे शादी नहीं करेगी तो वह अपनी जान दे देगा और ज़बरदस्ती उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया।

उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद, उसने कथित तौर पर शादी करने से इनकार कर दिया और धोखाधड़ी की। महिला ने अमलापुरम टाउन पुलिस से संपर्क किया और 17 अप्रैल, 2023 को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अभिषेक को गिरफ़्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले के बाद 2024 में अभिषेक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। राजामहेंद्रवरम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर K राधाकृष्ण राजू और तुम्माला वासु ने अपनी दलीलें पेश कीं।

सबूतों पर विचार करने और आरोपी को दोषी पाए जाने के बाद, VIII अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायालय की जज B निर्मला ने फ़ैसला सुनाया और उसे 12 साल और तीन महीने की जेल की सज़ा के साथ-साथ 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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