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नेल्लोर: पुलिस ने सोमवार को वाईएसआरसीपी के जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी के छोटे दामाद गोपालकृष्ण रेड्डी समेत तीन और आरोपियों को नोटिस जारी किया। नोटिस पोडालाकुर मंडल के टाटीपर्थी गांव में रुस्तम माइंस से क्वार्ट्ज के अवैध खनन और परिवहन में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में जारी किए गए थे। आरोपियों की पहचान ए प्रभाकर रेड्डी, के चैतन्य और गोपालकृष्ण रेड्डी के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार, प्रभाकर रेड्डी सोमवार को अपने वकील के साथ नेल्लोर ग्रामीण डीएसपी कार्यालय में जांच में शामिल हुए। इस बीच, जिले में तनाव की स्थिति बन गई क्योंकि उच्च न्यायालय ने उसी दिन मामले से संबंधित गोवर्धन रेड्डी द्वारा दायर अग्रिम जमानत और रद्द करने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एक अलग घटनाक्रम में, वाईएसआरसीपी नेता नेदुरुमल्ली श्रीराम कुमार रेड्डी, जिन्होंने वेंकटगिरी निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का चुनाव असफल रूप से लड़ा था, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि गोवर्धन रेड्डी के खिलाफ मामले निराधार और राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि गोवर्धन रेड्डी को अग्रिम जमानत मिल जाएगी।
याद रहे कि 16 फरवरी को पुलिस ने काकानी गोवर्धन रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन्हें पोडालाकुर मंडल के टाटीपर्थी गांव में रुस्तम माइंस से 250 करोड़ रुपये मूल्य के 61,000 मीट्रिक टन क्वार्ट्ज के अवैध खनन और परिवहन में चौथे आरोपी (ए-4) के रूप में नामित किया गया था।
इस मामले में कुल 10 आरोपी शामिल हैं, जिनमें से दो को जमानत मिल गई है, तीन को गिरफ्तार किया गया है और बाकी पांच की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने काकानी गोवर्धन रेड्डी को नेल्लोर और हैदराबाद में उनके आवासों पर अब तक तीन नोटिस दिए हैं।





