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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को शराब नीति मामले में राजमपेट के सांसद पीवी मिधुन रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई व्यापक बहस के बाद बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। सीआईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने आरोप लगाया कि मिधुन रेड्डी ने शराब नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दावा किया कि शराब के ऑर्डर चुनिंदा कंपनियों को दिए गए जिन्होंने रिश्वत दी, जिससे 3,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कथित तौर पर आरोपियों और गवाहों के बयान इन दावों का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत, मिधुन रेड्डी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता टी निरंजन रेड्डी ने तर्क दिया कि सांसद को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण झूठा फंसाया गया था और सीआईडी की जांच में विसंगतियों की ओर इशारा किया। उन्होंने दावा किया कि मुख्य आरोपियों को बचाया जा रहा है और अन्य नेताओं को बचाने वाले पिछले फैसलों का हवाला देते हुए मिधुन रेड्डी के लिए भी इसी तरह की सुरक्षा की मांग की।





