आंध्र प्रदेश

Andhra: POCSO मामले में व्यक्ति को 20 साल की जेल की सज़ा

Tulsi Rao
26 Aug 2026 5:31 PM IST
Andhra: POCSO मामले में व्यक्ति को 20 साल की जेल की सज़ा
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राजमहेंद्रवरम: काकीनाडा की स्पेशल POCSO कोर्ट ने मंगलवार को 29 साल के एक व्यक्ति को 20 साल की कड़ी सज़ा सुनाई। उस पर राजमहेंद्रवरम रूरल मंडल के कोलामुरु गांव की एक नाबालिग लड़की (16) को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने का आरोप था। कोर्ट ने कोलामुरु के SC पेटा के रहने वाले चिरा आनंद कुमार को POCSO SC केस नंबर 26/2021 में दोषी ठहराया। यह केस राजमहेंद्रवरम अर्बन पुलिस लिमिट के तहत राजानगरम पुलिस स्टेशन में दर्ज क्राइम नंबर 790/2020 से जुड़ा था।

कोर्ट ने उसे 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) की धारा 3 और धारा 4(2) के तहत दोषी पाया और 20 साल की कड़ी सज़ा के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त तीन महीने की साधारण जेल की सज़ा काटनी होगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अपील की अवधि खत्म होने के बाद जुर्माना पीड़ित को मुआवज़े के तौर पर दिया जाए। आरोपी को अपहरण के लिए IPC की धारा 363 के तहत भी तीन महीने की साधारण जेल और 500 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 15 दिन की साधारण जेल होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों सज़ाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आनंद कुमार ने नाबालिग लड़की का भरोसा जीता और शादी का वादा करके उसका यौन शोषण किया। पीड़ित की शिकायत के बाद, राजानगरम पुलिस ने केस दर्ज किया और 2021 में जांच शुरू की।

तत्कालीन राजानगरम SI UVS नागबाबू ने FIR दर्ज की थी। ईस्ट ज़ोन DSP ATV रविकुमार ने जांच की और वैज्ञानिक सबूत, मेडिकल रिपोर्ट और CrPC की धारा 164 के तहत पीड़ित का बयान इकट्ठा किया। जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। CI वीरैया गौड़ ने जांच और उसके बाद की अदालती कार्यवाही की देखरेख की। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पी. श्रीदेवी ने अभियोजन पक्ष के सबूत पेश किए और कोर्ट में केस की पैरवी की।

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